यदि किसी व्यक्ति का पालतू कुत्ता किसी दूसरे व्यक्ति को काट लेता है तब उस कुत्ते पालने वाले व्यक्ति को 6 महीने की जेल हो सकती है आईए जानते हैं कि कैसे :-
पुराने कानूनो ipc में इसके खिलाफ कोई भी धारा नहीं थी लेकिन अब भारतीय न्याय संहिता BNS में धारा 294 के तहत कुत्ते के मालिक को 6 महीने की सजा का प्रावधान है और साथ ही साथ उस व्यक्ति को ₹5000 देने पड़ेंगे ।
इसका यह मतलब नहीं है कि आप आवारा कुत्तों को कुछ ना खिलाओ आप आवारा कुत्तों को खाना खिला सकते हो आवारा कुत्तों से तात्पर्य यह है की जो आपके पड़ोस में इधर-उधर भटकता रहता है।
आपको आवारा कुत्तों को खिलाने से कोई नहीं रोक सकता यदि कोई रोके तो उसे भारतीय न्याय संहिता BNS 351 के तहत 2 साल की जेल का प्रावधान है।
यदि कोई व्यक्ति आपके कुत्ते या आवारा कुत्ते के खाने में कुछ ऐसी चीज मिला दे जिससे उस कुत्ते की मृत्यु हो जाए या हो सकती है तब आप क्या करेंगे?
यदि कोई आपके कुत्ते के खाने में जहर या कोई खतरनाक चीज मिला दे जिससे कुत्ते की मौत हो जाए या हो सकती है तो आप उस व्यक्ति पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 ,326 लगा सकते हैं उस व्यक्ति को 5 साल की जेल होगी।
यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे फॉलो करें या कोई सवाल हो तो कमेंट में पूछे।
यदि आप कानूनी जानकारी मुझसे लेना चाहते हो तो संपर्क करें :-arunsaini8415077@gmail.com
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